नई दिल्ली। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) केंद्र समर्थित बचत योजना है। सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत इस स्कीम की शुरुआत की थी। सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसद का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। आप किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है।
कैसे खुलवा सकते हैं अकाउंट
वर्तमान में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर यह खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर यह खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस समय कोई भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने की सुविधा नहीं देता है। हालांकि, एक बार सभी दस्तावेज के साथ अकाउंट खुलवाने के बाद आप ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं।
इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवाने वाला फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फॉर्म भरकर आप किसी भी बैंक की अधिकृत शाखा या डाकघर में जमा कर सकते हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता-पिता या अभिभावक के पता का प्रुफ और पहचान से जुड़े दस्तावेज की जरूरत होगी। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आप 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये के बीच में कोई भी रकम जमा कर सकते हैं।
अकाउंट खुलने के बाद खाताधारक के नाम पर एक पासबुक बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी किया जाता है। आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश के लिए ऑटो डेबिट के विकल्प को भी चुन सकते हैं।
हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है।